भारत के उपराष्ट्रपतियों की सूची | list of Vice-Presidents of India

भारत के उपराष्ट्रपतियों की सूची, list of Vice-Presidents of India
भारत के उपराष्ट्रपतियों की सूची, list of Vice-Presidents of India

दूसरा उच्चतम संवैधानिक पद है। उनका कार्यकाल पांच वर्ष की अवधि का होता है। लेकिन वह इस अवधि के समाप्त हो जाने पर भी अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक, पद पर बने रह सकते हैं।

भारत के उपराष्ट्रपतियों की सूची

list of Vice-Presidents of India

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन (1888 - 1975) 1952-1962

डॉ. जाकिर हुसैन (1897 - 1969) 1962-1967

वराहगिरि वेंकटगिरि (1884 - 1980) 1967-1969

गोपाल स्वरूप पाठक (1896 - 1982) 1969-1974

बी.डी. जत्ती (1913 - 2002) 1974-1979

न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह (1905 - 1992) 1979-1984

आर. वेंकटरमण (जन्म - 1910) 1984-1987

डॉ. शंकर दयाल शर्मा (1918 - 1999) 1987-1992

के. आर. नारायणन (1920 - 1925) 1992-1997

कृष्णकांत (1927 - 2002) 1997-2002

भैरों सिंह शेखावत (जन्म - 1923) 2002-2007

मोहम्मद हामिद अंसारी (जन्म - 1937) 2007-2017

मुप्पवरपु वेंकैया नायडू (जन्म - 1949) अगस्त 11, 2017 से वर्तमान तक

उपराष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य

भारत के उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के बाद भारत के दूसरे सबसे बड़े अधिकारी हैं. भारत के उपराष्ट्रपति की कुछ शक्तियां नीचे दी गई हैं।

राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से उसके पद में हुई रिक्ति की दशा में उपराष्ट्रपति उस तारीख तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है।

जब राष्ट्रपति अनुपस्थित हो, बीमारी या अन्य किसी कारण से अपने कार्यो का निर्वहन करने में असमर्थ है तब  भी उपराष्ट्रपति उस तारीख तक उनके सभी कार्यो का निर्वहन कर सकता है, जिस तारीख को राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों को फिर से नही संभालता लेते है। कुल मिलाकर उस समय तक वह राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेंगे।

उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक पद धारण कर सकता है।


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उपराष्ट्रपति की योग्यता

उसे भारत का नागरिक होना चाहिए।
वह 35 वर्ष से कम का नहीं होना चाहिए।
वह राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए पात्र होना चाहिए।
पात्र होने के लिए, उसे राज्य सभा का सदस्य नहीं होना चाहिए।
उम्मीदवार के पास लाभ का कोई पद नहीं होना चाहिए।

उपराष्ट्रपति का चयन

भारत में, Vice President का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें केवल राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य ही मतदान कर सकते हैं. दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों के साथ, नामित सदस्य जैसे एंग्लो-इंडियन समुदाय से भी वोट डालने की अनुमति है. उम्मीदवार को लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त 785 वोटों (50% से अधिक वोटों) में से कम से कम 393 वोट प्राप्त करना होगा, उसे ही  उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया जायेगा ।

उपराष्ट्रपति की सैलरी

राष्ट्रपति के बाद, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के सर्वोच्च व्यक्ति होते हैं, और कुछ शक्तियाँ उपराष्ट्रपति के कार्यालय से जुड़ी होती हैं. पहले उपराष्ट्रपति का वेतन 1.25 लाख था, लेकिन संशोधन के बाद, बढ़ोतरी के बाद उपराष्ट्रपति का वर्तमान वेतन 4 लाख/ माह है। लेकिन जब उपराष्ट्रपति अपनी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्य और कर्तव्यों का पालन करता है तो उसे राष्ट्रपति का वेतन और भत्तों का लाभ मिलता है। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू हैं।


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